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Aadhaar card कितनी बार कर सकते हैं अपडेट, यहां जानिए आपके सभी सवालों के जवाब

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आधार को और सुरक्षित बनाने के लिए भी संशोधन जरूरी हैं. अगर संसोधन के बाद आपको आधार में अपनी जानकारी अपडेट करनी है तो नियमों को जानना बहुत जरूरी है. 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में नाम, GENDER और DATE OF BIRTH को अपडेट करने को लेकर नियमों को बदला है. यूआईडीएआई ने अब आधार कार्ड में अपना नाम, जन्मतिथि और जेंडर का विवरण अपडेट करने की सीमा तय कर दी है. UIDAI ने जन्मतिथि अपडेट करने के संबंध में पहले ही बंदिश लगा रखी है. आधार कार्ड में आप इसे केवल एक बार ही अपडेट कर सकते हैं. यहां पर हम इन पाबंदियों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं. 

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1. आधार कार्ड में कितनी बार नाम अपडेट किया जा सकता है? 

UIDAI के ऑफिस मेमोरैंडम के अनुसार, आधार कार्डधारक अब केवल दो बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकता है. 


2. आधार कार्ड में जन्मतिथि कितनी बार अपडेट की जा सकती है? 

जन्म की तारीख को अपडेट करने के नियमों को और कड़ा किया गया है. जैसा कि ऊपर बताया गया है, आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार अपडेट की जा सकती है. इसके अलावा आधार नामांकन के दौरान दर्ज की गई जन्म की तारीख में तीन साल की अधिकतम रेंज (+ / -) के साथ जन्मतिथि में बदलाव की अनुमति होगी. 

इसी तरह एनरोलमेंट के समय जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को UIDAI के रिकॉर्ड में सत्यापित किया जाएगा. हालांकि, अगर किसी व्यक्ति के पास नामांकन के समय जन्म की तारीख के लिए दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो यूआईडीएआई में जन्मतिथि 'घोषित' या 'अनुमानित' के रूप में दर्ज की जाएगी. भविष्य में यदि यह व्यक्ति अपनी जन्मतिथि को अपडेट करना चाहता है, तो उसे अपनी जन्मतिथि का दस्तावेजी प्रमाण देना होगा. 

जन्मतिथि में बदलाव के लिए अनुरोध केवल एक बार स्वीकार किया जाएगा. इसके बाद व्यक्ति की जन्मतिथि 'घोषित/अनुमानित' से 'सत्यापित' में बदल जाएगी. यह केवल प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जा सकता है. जिन लोगों की जन्मतिथि पहले से ही 'सत्यापित' के तौर पर रिकॉर्ड है, उन्हें अपनी जन्मतिथि को बदलने की अनुमति नहीं होगी. 


3. आधार कार्ड में Gender को कितनी बार अपडेट किया जा सकता है? 

आधार कार्ड में Gender को अपडेट करने की संख्या पर सीमा तय है. मेमोरैंडम के अनुसार, Gender का विवरण केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है. 

4. क्या होगा अगर आप अनिवार्य सीमा से परे बदलाव करना चाहते हैं?

तय संख्या से अधिक आधार कार्ड में नाम, Gender या Date of Birth  का अपडेट केवल अपवाद रखरखाव प्रक्रिया (एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस) के माध्यम से किया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड धारक को UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय जाने की आवश्यकता पड़ सकती है.

5. एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस कैसे काम करता है?

यदि नाम, Date of Birth और Gender को निर्धारित सीमा से अधिक अपडेट किया जाना है, तो प्रक्रिया इस प्रकार है:

  •  1. व्यक्ति को अपना नाम, Date of Birth या Gender अपडेट करने के लिए आधार एनरोलमेंट/ अपडेट सेंटर पर जाना होगा. 
  • 2. चूंकि अपडेट तय संख्‍या से इतर है. लिहाजा, व्यक्ति को uidai के क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल या पोस्ट के जरिए एनरोलमेंट सेंटर में किए गए अपडेट को स्वीकार करने के लिए अनुरोध भेजने की जरूरत होगी. 
  • व्यक्ति को बताना होगा कि क्यों इस तरह के अनुरोध को स्वीकार किया जाए. ईमेल help@uidai.gov.in पर भेजा जाना चाहिए. याद रखें, जब तक विशेष रूप से क्षेत्रीय कार्यालय में आने को न कहा जाए तब तक कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है.
  • 3. क्षेत्रीय कार्यालय पता लगाएगा कि अपडेट के लिए अनुरोध वास्तविक है या नहीं. क्षेत्रीय कार्यालय व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है या आवश्यकता पड़ने पर फील्ड इनवेस्टिगेशन कर सकता है.
  • 4. अगर क्षेत्रीय कार्यालय को पता लगता है कि अपडेट का अनुरोध वास्तविक है, तो प्रोसेसिंग/रीप्रोसेसिंग के लिए इसे तकनीकी केंद्र को भेजा जाता है. 


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