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विधवा सहाय योजना के बारे में माहिती - My4village

 विधवा सहाय योजना के बारे में माहिती 

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गुजरात राज्य महिला और बाल विकास विभाग विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 

विधवा सहायता योजना अब गंगा स्वरूप बहनों सहायता योजना के रूप में भी जाना जाता है।  

हम सभी को पता  हे की की परिवार का अगर बड़ा सदस्य की मृत्य हो जाये तो परिवार आर्थिक संकट आ जाता है। 

गुजरात राज्य महिला और बाल विकास विभाग ने जो महिलाओ के लिए विधवा सहाय योजना का लाभ दे रहा है।  

इसलिए हमने नीचे इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। 

  • विधवा सहायता योजना का लाभ कैसे उठाएं ?
  • इस योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे भरें ?
  • विधवा सहायता योजना के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं ?
  • कितनी वित्तीय सहायता पात्र होगी ?


विधवा सहायता योजना पूरी जानकारी  प्रदान करती है। 


विधवा सहाय योजना  होने वाले लाभ :

1.... विधवा महिला को हर महीने 1250 रुपये  बैंक खाते में जमा की जाती है। 

2... विधवा सहाय योजना का लाभ ले रही महिला अगर आकस्मात से मृत्य होती है तो सरकार उनके वारसदार में जिसका नाम है उसको 100000  रूपया तक लाभ दे सकती है। 

 

गुजरात राज्य महिला और बाल विकास विभाग विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 

विधवा सहायता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :


1...  परिवार की वार्षिक आवक का दाख़िला जो कि तलाटी, मामलतदार से प्राप्त किया जा सकता है

परिवार की वार्षिक आवक सीमा ग्रामीण के लिए 120,000 रुपये और शहरी के लिए 150,000 रुपये है। 


2...  इस योजना का आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। 


3...  आवेदक (विधवा लाभार्थी) 

(स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या तलाटी से आयु प्रमाण पत्र)


4...  पासपोर्ट साइज फोटो


5...  आवेदक (विधवा लाभार्थी) के पति की मृत्यु 


6...  यदि आवेदक ने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है तो प्रमाण पत्र (जो मान्यता हो तो )


7...  निवास के प्रमाण के लिए -लाइट बिल, आधार कार्ड आदि


8...  SBI या POST OFFICE में किसी एक बचत खाते की पासबुक की नक़ल 


9...  विधवा होने का प्रमाण पत्र


10...  पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र (हर साल जुलाई में तलाटी से लिया गया)


11...  मृतक के वारिसों की पेढ़ीनामु 


12...  राशन कार्ड की नक़ल 


विशेष नोट: आवेदक (विधवा लाभार्थी) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा क्योंकि उसके पास फोटो के साथ एक प्रमाण पत्र है। 

इन दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जोड़ करना होगा।

आप विधवा सहायता योजना के लिए फॉर्म मामलतदार कार्यालय या तालुका सेवा केंद्र में प्राप्त कर सकते हैं। 

आपको यह फॉर्म लेना है और फॉर्म में जानकारी भरनी है। 

फॉर्म में जानकारी भरने के बाद, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़ करना होगा । 

फॉर्म के साथ दस्तावेजों के बाद, आपको तलाटी के सिक्कों पर हस्ताक्षर करना होगा। 

उसके बाद फॉर्म को अपने तालुका के मामलतदार कार्यालय (तालुका सेवा केंद्र ) में जमा करना होगा। 

यह योजना की माहिती सभी क्योकि आपने अगर जिसे भेजा उसका काम आ जाए तो.......... 

गुजरात के किसी भी तालुके में जन सेवा केंद्र में जा के इस योजना का लाभ ले सकते है 

हमारे गांव या शहर में में कोई हो तो यह योजना के बारे में जरूर बताये। 


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