National Family Support Scheme - SankatMochan (NFBS) : My4village
गुजरात में कुटुम्ब सहाय (पारिवारिक सहायता) योजना:
मुख्य कमाने वाला परिवार का सदस्य होना चाहिए, जिसकी आय परिवार की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा हो। ऐसे कमाने वाले की मृत्यु उस समय होनी चाहिए जब उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो।
परिवार में एक महिला, जो एक गृहिणी है, को भी इस योजना के तहत 'रोज़गार' के रूप में माना जाता है।
मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के रूप में योग्य होगा।
एनएफबीएस का प्रमुख लाभ आश्रित लाभार्थियों के लिए इसकी वित्तीय सहायता है। जबकि भावनात्मक नुकसान या मानसिक पीड़ा को किसी भी चीज़ से बदला नहीं जा सकता है,
वित्तीय सहायता मृतक के परिवार, विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए जीवन को आसान बना सकती है।
योजना के दिशानिर्देशों के साथ पीडीएफ दस्तावेज़ डाउनलोड करके लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आप योजना का फॉर्म तालुका मामलातदार में से ले सकते है । इसी तरह, भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी को जमा किए जाने हैं।
जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा जिला परिषद या उसके समकक्ष को सौंपा गया है।
स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/नगर पालिका इस योजना को लागू करेगी।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना- संकटमोचन (एनएफबीएस):
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पात्रता मानदंड:
1. परिवार बीपीएल सूची में होना चाहिए
2. परिवार के मुख्य आय अर्जक की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु
3. मृत पुरुष या महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए
4. मृत्यु के बाद 2 साल के भीतर जमा करना होगा आवेदन
लाभ: रुपये 20,000/- परिवार को।
संबंधित तालुका मामलातदार को आवेदन करें।
तालुका मामलतदार इस योजना के तहत सहायता को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं।
आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में 60 दिनों में प्रान्त अधिकारी को अपील की जा सकती है।
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