EPFO का बड़ा फैसला, यहां पढ़ें पूरी खबर ,अधिक पेंशन के लिए आवेदन की बढ़ी डेडलाइन
EPFO का बड़ा फैसला, यहां पढ़ें पूरी खबर ,अधिक पेंशन के लिए आवेदन की बढ़ी डेडलाइन
EPS के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन के लिए डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल मेंबर्स को एंप्लॉयर्स के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया गया है। आइए यहां जानते हैं कि हायर पेंशन का क्या मामला है और इस विकल्प को चुनने की डेडलाइन बढ़ने से क्या फायदा मिला
सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी एलिजिबल मेंबर को हायर पेंशन का ऑप्शन (Higher Pension Option) चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा.
EPFO Alert: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) यानी ईपीएफओ (EFFO) के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है. ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशनर्स (Pensioners) को राहत दी है. इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से तीन मई, 2023 तक अधिक पेंशन का विकल्प चुनकर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. उन्हें इसके लिए रिटायरमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (Retirement Fund Organization) के इंटीग्रेटेड पोर्टल पर आवेदन करना होगा. पहले ये खबर आई थी कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मार्च, 2023 है. लेकिन हाल में ईपीएफओ के इंटीग्रेटेड मेंबर पोर्टल पर एक्टिव किए गए यूआरएल से स्पष्ट पता चलता है कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मई, 2023 है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी एलिजिबल मेंबर को हायर पेंशन का ऑप्शन (Higher Pension Option) चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा. यह चार महीने की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है. इस वजह से ऐसी खबर आ रही थी कि इसकी अंतिम समयसीमा तीन मार्च, 2023 है.
पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था. इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme), 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस (EPS) ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. इसके साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी.
ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है. ईपीएफओ ने कहा था कि ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे यूनिक रिसोर्स लोकेशन यानी यूआरएल की सूचना जल्द दी जाएगी. इसके बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त नोटिस बोर्ड पर एक उचित नोटिस और बैनर लगाएंगे जिससे सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी जा सके.
इसके तहत प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा और डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा तथा रसीद संख्या प्रदान की जाएगी. क्षेत्रीय भविष्य निधि कोष कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक संयुक्त विकल्प मामले की समीक्षा करेंगे. इसके बाद आवदेक को ई-मेल/डाक और बाद में एसएमएस से फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी.
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