गुजरात सरकारी भर्ती के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की वृद्धि
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गुजरात सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें से सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा के चलते छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया है.
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बताते हुए सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघन ने कहा कि जो छात्र कोरो महामारी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले सके, उन्हें आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है.
कोरोना की स्थिति में राज्य के युवाओं के सामने आने वाली कई परीक्षाओं और भर्ती समस्याओं से सरकार पूरी तरह वाकिफ है. उन्हें इससे बाहर निकालने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में रियायतें देने का निर्णय लिया गया है. 01-09-2021 से 31-08-2022 तक शासन की सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट का नियम लागू रहेगा।
वघानी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में स्नातक या समकक्ष गैर-आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 वर्ष है। जिसे एक साल बढ़ाकर 36 साल कर दिया गया है। इसी प्रकार गैर-आरक्षित पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा स्नातक से कम योग्य पदों के मामले में 33 वर्ष थी। जिसे अब एक साल बढ़ाकर 34 कर दिया गया है।
ST-SC और OBC में पुरुष उम्मीदवारों के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े (EBC)की श्रेणी में पुरुष उम्मीदवारों के लिए वर्तमान आयु सीमा 40 वर्ष थी। जिसे एक साल बढ़ाकर 41 कर दिया गया है। इस श्रेणी में स्नातक के लिए वर्तमान आयु सीमा 38 वर्ष है, जिसे एक वर्ष बढ़ाकर 39 वर्ष कर दिया गया है।
महिलाओं को 5 साल की छूट मिलती है। जिसके बाद सरकारी भर्ती में आयु सीमा 45 वर्ष है। जिसे बरकरार रखा गया है। महिला रिजर्व में स्नातक से नीचे की श्रेणी में वर्तमान में 38 वर्ष की आयु सीमा है, जिसे 1 वर्ष बढ़ाकर 39 कर दिया गया है। जबकि स्नातक स्तर को 1 वर्ष बढ़ाकर 41 कर दिया गया है। SC,ST,OBC और EBC वर्ग में स्नातक डिग्री से नीचे की महिलाओं के लिए आयु सीमा 43 से बढ़ाकर 44 कर दी गई है।
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